देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई (SBI), हाल ही में चर्चा का केंद्र बन रहा है, जिसके पीछे एक नया कारण है। बैंक के शेयरों ने चर्चा को और भी बढ़ा दिया है, जब एक जर्माना लगाने का फैसला हुआ है। यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगाया है, जिसका राशि 2 करोड़ रुपये है। इस नए विकल्प की वजह से एक बार फिर से एसबीआई सुर्खियों में है। जानिए इस नए घटना के पीछे के कारणों के बारे में…
RBI ने शेयर की जानकारी
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसकी जानकारी सोमवार को हुई शेयर की। यह पेनाल्टी नियामकीय अनुपालन की कमी के कारण लगाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने बताया कि एसबीआई ने 2014 के डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण बैंक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। एसबीआई ने यहां कर दी थी एक गलती।
यहां कर दी गई भूल
रिपोर्ट में बताया गया है कि आरबीआई को पता चला था कि स्टेट बैंक ने कुछ कंपनियों के शेयरों को pledgee के रूप में रखा था, जिनमें से कुछ कंपनियां 30% से अधिक पेड-अप शेयर पूंजी में जमा कर रखी थीं, लेकिन इसका अमाउंट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डिपॉजिट करने के लिए सामयिक नहीं था, जिसके कारण बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसे बंधक की नियमित सीमा के तहत डिपॉजिट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ था।
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क्या ग्राहकों पर होगा इसका असर?
अब सवाल यह है कि एसबीआई के ऊपर लगाए गए इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों पर कैसा असर होगा। इस संबंध में आरबीआई ने तस्वीर साफ कर दी है। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस जुर्माने का उद्देश्य बैंक की नियमितता में सुधार करना है, और इसका कोई ग्राहकों पर सीधा असर नहीं होगा। इसमें बैंक और ग्राहकों के बीच किए गए किसी भी समझौते या लेन-देन का कोई प्रभाव नहीं होगा और उन्हें सभी सेवाएं सामयिक रूप से मिलती रहेंगी।
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इन दो बैंकों पर भी लगी पेनल्टी
नियमों का उल्लंघन करने वाले और जुर्माना लगाए जाने वाले अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ आरबीआई का एक्टिव एक्शन चल रहा है। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, बल्कि केंद्रीय बैंक ने दो और बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इसमें से पहला नाम सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) का है, जिस पर एनपीए खातों से जुड़े इंकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल रूल्स का उल्लंघन होने का आरोप है, और इसके लिए 66 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा, आरबीआई ने दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले केनरा बैंक (Canera Bank) पर भी एक जुर्माना लगाया है, जिसकी राशि 32.30 लाख रुपये है।